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गुरुवार, 10 नवंबर 2022

हत्या के प्रयास में शामिल आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा की कोतमा न्यायालय ने थाना भालूमाडा के अपराध की धारा 307,34 भादवि के आरोपी 38 वर्षीय शिवप्रताप केवट पुत्र बाबूलाल केवट निवासी ग्राम 03 नम्ब र दफाई भालूमाडा को 10 वर्ष का कठोर कारावास सहित 500रू जुर्माने की सजा सुनाई हैं। पैरवी एडीपीओ राजगौरव तिवारी कोतमा ने की। जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने गुरूवार को बताया है कि थाना भालूमाडा में 21 अप्रैल 13 को फरियादी राजाराम कन्हैायालाल के यहॉ भूसा पहुचाने जा रहा था, जब डबल स्टोमरी के पीछे भोला सरदार गेट दफाई के पीछे भालूमाडा पहुचा आरोपित शिवप्रताप केवट एवं दोष सिद्ध अभियुक्त ने रोक लिया और हत्या1 करने की नियत से शिवराम केवट ने टांगी से सिर में तीन चार प्रहार किये, जब फरियादी राजाराम गिर गया, तब शिवकुमार तथा शिवप्रताप ने रॉड से उसके साथ मारपीट की चिल्लादने पर कन्हैायालाल केवट का लडका हरीशचन्द्रर केवट व आस-पास के लोग आये और बीच बचाव किया, फरियादी ने अपने भाई रमेश को फोन पर घटना के बारे में बताया जिसके बाद परिवार वालों ने थाना भालूमाडा ने रिपोर्ट दर्ज कराया और पीडित को मेडिकल कराया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यांयालय में पेश किया गया। जहॉ न्याकयालय द्वारा आरोपीगण शिवकुमार एवं शिवराम को पूर्व में ही दोषसिद्ध किया जा चुका है, चूकि आरोपी शिपप्रताप के फरार होने के कारण न्याकयालय द्वारा स्था यी वारंट जारी किया गया था। स्थांयी वारंट के पालन में आरोपी को गिरफ्तार कर न्याकयालय में प्रस्तुेत किया गया। जिस पर न्या यालय ने सजा सुनाई।

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