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शनिवार, 26 नवंबर 2022

गला घोटकर हत्या करने व शव छिपाने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

अनूपपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा स्वायं प्रकाश दुबे की न्या यालय ने थाना भालूमाडा के अपराध की धारा 302,201,34 भादवि में, आरोपि 38 वर्षीय रामलाल कोल पुत्र मोहन कोल निवासी ग्राम लतार को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000 जुर्माना एवं 28 वर्षीय कमलेश कोला पुत्र पूरन कोल निवासी छुलहा थाना कोतवाली अनूपपुर को धारा 201 में 05 साल का कारावास एवं 5000रू के जुर्माने की सजा सुनाई हैं। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी ने की। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने शनिवार को बताया कि थाना भालूमाडा में 03 जुलाई 18 को रामलाल कोल ने और मृतिका के बीच पत्नीव बनाकर रखने की बात को लेकर झगडा हुआ, तब रामलाल ने उसे बहलाते हुए अपने घर पीपर टोला तलार ले जाकर अपने मकान में रखा एवं और शाम को खाना पीना खाने के बाद उससे छुटकारा पाने के लिए रात दुपट्टे से उसका गला घोटकर हत्याव कर दी और उसका शव अपने साले कमलेश कोल के साथ ले जाकर गोबर खाद में छुपा दिया। फिर देर रात कमलेश के साथ मिलकर मृतिका का शव वाले बोरा में भरकर साईकिल से गडयी जंगल में ले जाकर दफन कर दिया। मृतिका के न मिलने पर थाना भालूमाडा में थानू यादव ने गुम इंसान दर्ज कराया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनो आरोपित से पूछताछ करने पर घटना की जानकारी मिलने पर कार्यपालक मजिस्टेिट की उपस्थिति में शव उत्खआनन करा मृतिका के परिवार व परिचित ने सडी गली लाश व उसके दुपट्टे से शव को पहचान की गई। आरोपितों द्वारा घटना में प्रयुक्ता हथियार एवं औजार जब्तग किया गया। प्रकरण गंभीर प्रवृति का होने से शासन द्वारा गठित समिति ने उसे जघन्यक अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया जिसकी सतत् निगरानी डी.एम./एस.पी. व डी.पी.ओ. अनूपपुर द्वारा की गई।

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