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गुरुवार, 3 नवंबर 2022

अंग्रेजी शराब दुकान हटाने का जन उपयोगी स्थायी लोक अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने रखा यथावत

एक के भीतर हटाने का दिया आदेश अनूपपुर। नगर पालिका अनूपपुर के वार्ड क्रमांक 5 में संचालित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान हटाने के जन उपयोगी स्थायी लोक अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय जबलपुर ने यथावत करते हुए आबकारी विभाग के उच्चधिकारियों सहित कलेक्टर अनूपपुर को एक माह के भीतर हटाने के आदेश जारी रखा हैं। ज्ञात हो कि 7 सितम्बर 2021 को जन उपयोगी स्थायी लोक अदालत के माध्यम एवं जिला सत्र न्यायाधीश भू-भास्कर यादव पीठ के सदस्य एनके परते कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ने संयुक्त फैसले में यह आदेश जारी किया है। जिनमें न्यायालय ने सभी अनावेदकों को आदेश दिया है कि वार्ड क्रमांक 5 अनूपपुर में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को एक के भीतर अन्यत्र हटाये जाने का आदेश दिया था। जिस पर दुकान संचालक सहित अन्य ने इस फैसले को गलत बताते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की। जानकारी अनुसार जन उपयोगी स्थायी लोक अदालत में दायर आवेदन में बताया गया था कि लॉ प्रकरण में दोनों पक्षों के लगभग 22 बिन्दूओं पर सुनवाई के उपरांत यह आदेश दिए गए था। आदेश में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि महत्वपूर्ण मामला यह विनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि शराब की दुकान को कहां पर स्थापित किया जाए, बल्कि इसलिए कि जहां पर दुकान चलाई जा रही है उससे लोगों को आवागमन, स्वच्छता की सामान्य सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। वहीं आवेदक द्वारा शराब दुकान से 100 से 200 मीटर की दूरी में स्कूल संस्थानों, रेलवे सोसायटी, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा सहित यातायात व्यवस्था प्रभावित व रहवासी क्षेत्र में दुकान से महिलाओं व बच्चों को होने वाली परेशानी पर भी न्यायालय ने गम्भीरता से संज्ञान लिया है। प्रकरण में अधिवक्ता रहें अधिवक्ता बृजेंद्र सोनी ने 3 सितंबर को बताया कि आवेदक डॉक्टर एम,एम मंसूरी द्वारा लोकहित में शराब दुकान को अन्यत्र स्थापित किए जाने हेतु दायर याचिका में आयुक्त मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ग्वालियर, जिला आबकारी अधिकारी, अनूपपुर ,जिला कलेक्टर अनूपपुर एवं अंग्रेजी शराब दुकान लाइसेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। न्यायालय में आवेदक डॉक्टर एम एम, मंसूरी सहित एडवोकेट अशोक खेमका, उमेश सिंह,एवं सीताराम मिश्रा ने गवाह के रूप में अपने बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराए थे। पूरी सुनवाई के बाद न्यायालय उच्च न्यायिक सेवा ने अध्यक्ष जन उपयोगी लोक अदालत भू भास्कर यादव एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सदस्य लोक उपयोगी लोक अदालत अनूपपुर की संयुक्त पीठ के फैसले को यथावत रखते हुए अंग्रेजी शराब दुकान को 1 माह के भीतर हटाये जाए का आदेश दिया हैं। अधिवक्ता बृजेंद्र सोनी सहित अधिवक्ता साबिर अली ने पैरवी की और आदेश के विरुद्ध अंग्रेजी शराब दुकान के संचालक द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटिशन दायर की थी जिस पर न्यायालय ने पहले स्थाई जन उपयोगी लोक अदालत अनूपपुर के निर्णय के आदेश के विरुद्ध स्थगन दिया था उसके पश्चात दिनांक 2 नवंबर 2022 को सुनवाई के उपरांत न्यायाधीस एस,ए धर्माधिकारी ने सुनवाई के उपरांत वादी की पिटीशन खारिज कर दी। जिस से स्थाई जन उपयोगी लोक अदालत अनूपपुर का दिया हुआ निर्णय फिर से प्रभाव सील हो गया हैं।

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