विवाह व अन्य कार्यक्रम पूरी तरह प्रतिबंधित बरकरार,जिलादण्डधिकरी ने जारी किया नया आदेश
अनूपपुर। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार की रोकथाम एवं बचाव के लिए सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैंठक उपरांत अनुशंसा के बाद कलेक्टर एवं जिलादण्डधिकरी सोनिया मीना ने सोमवार को जारी आदेश में 24 मई की रात 12 बजे खत्म होने वाले लाकडाउन की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी हैं। जिसमे 31 मई की रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ़्यू जारी रहेंगा। पूर्व की भांति विवाह अन्य सामाजिक कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। एक ग्राम / नगर से दूसरे ग्राम /नगर में आवागमन हेतु संबंधित से अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति आवागमन नहीं होगा। दो, चार पाहिया वाहन बन्द रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
नये आदेश में घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सब्जी/फल विक्रेता ठेले के माध्यम से प्रात: 6 बजे से प्रात: ९ बजे तक घर-घर जाकर सब्जी/फल बेच सकेंगे। थोक सब्जी विक्रेता प्रात: 3 बजे से प्रात: 5 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे। राशन/किराना तथा पेयजल दुकानों के विक्रेता होम डिलिवरी के माध्यम से प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक सामान बेंच सकेंगे। कोरोना वालंटियर्स इसी दौरान होम डिलिवरी के सुचारू संचालन में समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे। एलपीजी गैस के संचालक वितरण होम डिलिवरी पूर्व की भांति रहेंगा।
खाद्यान्न वितरण हेतु पीडीएस दुकाने, उपार्जन से संबंधित खाद्य विभाग,नागरिक आपूर्ति निगम एवं वेयरहाउस विभाग के कार्यालय,कर्मचारी एवं मैदानी अमला, बीएसएनएल कार्यालय,मैदानी अमले सहित, बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एटीएम मशीन, रेल्वे विभागअधिकारी एवं कर्मचारी,मीडिया,अखबार कार्यालय के कर्मचारी तथा मैदानी अमला, पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय कर्मचारी, मैदानी अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग - ऑक्सीजन गैस प्लांट,सडक़ निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के समस्त निर्माण कार्य अपने मैदानी अमले सहित कार्य करेंगे। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। अन्य आदेश पूर्व की भांति संचालित होगों। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 188 269 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सरांगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही के आदेश दिए हैं।
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