दूध,सब्जी,फल विक्रेताओं को 6 से 12 बजे तक घर-घर जाकर विक्रय की अनुमति
अनूपपुर। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला आपदा प्रबंधन समिति की अनुशंसा के बाद कलेक्टर एवं जिलादण्डधिकरी चन्द्रमोहन ठाकुर ने गुरूवार को जारी नये आदेश में 15 मई की प्रात: 1 बजे से 17 मई की रात 12 बजे तक संपूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ़्यू जारी रहेंगा।
गुरूवार को जारी नये आदेश में कई छूटों को प्रतिबंधित किया गया हैं। छूट में जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स / अस्पताल / टीकाकरण केन्द्र उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं सब्जी,फल विक्रेता सिर्फ ठेले के माध्यम 6 से 12 बजे तक की छूट होगी। इसके अलावा अन्य पूर्व की भंति छूटों पर रोक लगाई गई हैं। चार पाहिया वाहन बन्द रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 188 269 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सरांगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही के आदेश दिए हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें