अनूपपुर। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार की रोकथाम एवं बचाव के लिए चन्द्रमोहन ठाकुर कलेक्टर एवं जिलादण्डधिकरी ने जिले में कोरोना कर्पयू में संसोधन करते हुए,आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने अनूपपुर जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन/ कोरोना कर्पयू 17 मई तक बढ़ाई गई हैं।
जिलादण्डधिकरी ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि मप्र शासन, गृह विभाग,के पत्र संदर्भ में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विचार-विमर्श उपरांत प्राप्त सुझावों के अनुसार एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने अनूपपुर जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन/ कोरोना कर्पयू लागू किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावशील है। बिना अनुमति आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल, दुकान, अथवा खान-पान के स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य शर्ते यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन पर भा.द.सं. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सशंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
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