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सोमवार, 24 मई 2021

उच्च न्यायालय की पहल: मां के साथ जेल में दो बच्चियों को भी मिली आजादी

न्यायलय ने जेल में बंद 36 बंदियों को दी अंतरिम जमानत,प्राघिकरण ने पहुंचाया घर

अनूपपुर। वैश्विक महामारी कोरोना से लोगों को बचाने की कवायद में जहाँ सरकार की अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं,वही न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी लोगों को सहायता पहुँचाने के साथ कोरोना से बचाने में योगदान देने में पीछे नहीं हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर कहा कि जेल में लंबे समय से बंद बंदियों जानकारी लेकर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। जिस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जेल प्रशासन द्वारा प्रस्तुत 36 बंदियों आवेदन को न्यायालय ने स्वीकार कर छोडऩे का आदेश दिया।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव व लंबे समय से जेल में निरुद्ध बंदियों जिसमें महिला बंदी शामिल हैं से आवेदन लेकर अंतरिम जमानत देने के आदेश के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल प्रशासन से मिलकर अंतरिम जमानत हेतु 38 आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर सभी के आवेदन स्वीकार कर जमानत पर छोडऩे का आदेश सोमवार को दिया। जिसमे जिला जेल अनूपपुर से 13 महिला, बंदियों को रिहा किया गया। जिसमें 1 एवं 3 वर्ष की बच्चियां शामिल हैं। जो मां के साथ बिना किसी अपराध के एक जेल में एक वर्ष से बंद रहीं। मां की रिहाई का लाभ बच्चे को भी मिला और लम्बे समय बाद जेल से बाहर निकलें। जेल से निकालने के पश्चात सभी बंदियों को उनके घर तक पहुँचाया गया। इस पहल पर बंदियों सहित परिजनों ने न्यायालय, जेल प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को धन्यवाद दिया। 

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