अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश
राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना करनपठार में पंजीबद्व अपराध की धारा 363, 366(क), 354, 354(क) भादवि एवं 7/8 पाक्सों एक्ट के आरोपी 25 वर्षीय राजेन्द्र
उर्फ लल्लू पिता महा सिंह गोंड निवासी ग्राम धुम्माकापा को 3 अपराध का धाराओं में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये
के अर्थदण्ड की सता सुनाई हैं। जिसमें धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम
कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में
05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना एवं 7/8 पाक्सों एक्ट में 03
वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माना शामिल हैं। पैरवी वरिष्ठ सहायक
जिला अभियेाजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गई।
वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 13 अप्रैल 2018 को फरियादी पीडिता
की मां ने थाना करनपठार में इस आशय की लिखित रिपोर्ट में बताया कि पीडिता 15
वर्षीय लडकी साथ रहती हैं, जो 12 अप्रैल 2018 की रात किसी को
बिना बताये कही चली गई है। आसपास एवं रिश्तेदारी मे तलाश किए जाने पर कोई पता नहीं
चल रहा हैं। शंका हैं कि अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया
हैं। लिखित सूचना के आधार पर गुम होने के सबंध में गुमशुदगी दर्ज कर अज्ञात
व्यक्ति के विरुध धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्व की गई। 05 मई 2018
को ग्राम थानगांव, बिजुरी से राजेन्द्र उर्फ लल्लू के पास
से पीडिता को बरामद कर मां के सुपुर्द किया गया। पीडिता एवं साक्षीयों के कथन
लेखबद्व किश गया। जिसमें पीडिता ने शादी की बात कहकर बहला फुसलाकर ले जाने एवं छेड़छाड़
करने की बात बताई। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया
गया। न्यायालय में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को सजा सुनाई गई।
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