अनूपपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र
न्यायाधीश कोतमा जय सिंह सरौते की न्यायालय ने थाना बिजुरी के अपराध की धारा 376, 376(ए)(बी) भादवि 5/6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी 48 वर्षीय दिनेश
केवट पुत्र शोभई केवट को पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 अनुकल्पित धारा 376एबी भादवि
में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000रू का अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। साथ ही
पीडिता को चार लाख रूपयें की प्रतिकर राशि सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के
माध्यम से दिलाये जाने का आदेश दिया है। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/एजीपी
राजगौरव तिवारी द्वारा की गई।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/मीडिया
प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि घटना 08 दिसंबर 21 को पीडिता दोपहर स्कूल से घर आई
तो आरोपित दिनेश केवट उसे अपना पैर दबाने के बहाने छत पर ले गया और वहॉ उसके साथ गलत
हरकत करने लगा जिससे पीडिता रोते हुए मॉ को घटना के बारे में बताया जिसके बाद घटना
की रिपोर्ट थाना बिजुरी में की गई, पुलिस दिनेश केवट के
विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग
पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामलें को प्रमाणित करने
के लिए 12 साक्षी एवं 26 प्रदर्शेा को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय
ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
इस दौरान अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ
कोतमा द्वारा साक्ष्य व लिखित तर्क उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के
न्याय दृष्टांतों सहित प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में डीएनए साक्ष्य का आभाव
था परंतु जिस पर अभियोजन ने अपने तर्क सहित न्याय संगत बात रखी, जिससे न्यायालय ने संतुष्ट होकर फैसला सुनाया।
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