बाजार में विक्रीत धान से शासकीय
योजना का लाभ कमाने किया जा रहा था शासन से धोखाधड़ी
अनूपपुर। धान उपार्जन केन्द्र नरेगा
कैम्प निगवानी में जिला पंचायत सीईओं, अपर कलेक्टर एवं
एसडीएम कोतमा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपार्जन कार्य में अनियमितता किए जाने
के साथ ही अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से पिकअप वाहन के माध्यम से लाए गए 63
बोरी धान को समर्थन मूल्य पर बिना किसान के उपस्थिति पर बिना स्लॉट बुक किए हुए
रखवाये जाने सहित अन्य अनियमितताओं के मामले व उपार्जन नीति के उल्लंघन करने के
साथ ही शासन से धोखाधड़ी करने पर कलेक्टर के निर्देशन पर 24 दिसम्बर को कोतमा पुलिस
ने समिति प्रबंधक निगवानी नागेन्द्र जायसवाल,उपार्जन केन्द्र
प्रभारी सुरेन्द्र शर्मा सहित पिकअप वाहन चालक राजा जायसवाल के खिलाफ धारा 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है।
यह है मामला
धाना उपार्जन केन्द्र नरेगा कैंप
निगवानी में जिला पंचायत सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अपर कलेक्टर सी.पी. पटेल 6 दिसम्बर को औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे।
जहां निरीक्षण के दौरान प्रत्येक बोरी में औसतन 400 ग्राम अधिक धान किसानों से
लिया जाना पाया गया साथ ही बारिश से सुरक्षा हेतु कोई इंतजाम नही पाया गया, जिस पर समिति द्वारा शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाते हुए उपार्जन
नीति के निर्देशों का उल्लंघन किया गया। निरीक्षण के दौरान खरीदी से पहले प्रतिदिन
तौल प्रारंभ करने के पूर्व सत्यापन नही कराए जाने तथा बांट सत्यापन पंजी संधारित
पाई गई। इसके साथ ही उपार्जन केन्द्र के पिकअप वाहन मंे से 63 बोरी धान वजन 31.92
क्विंटल को विक्रय हेतु अनलोड करते समय किसान द्वारा स्लाॅट बुकिंग की जानकारी
चाही गई, लेकिन उक्त किसान मौके पर उपस्थित
रहा। जिसके बाद उक्त धान को जब्त करते हुए समिति प्रबंधक, खरीदी प्रभारी तथा पिकअप वाहन चालक के एफआईआर दर्ज करने हुते
निर्देशित किया गया था।
अवैध लाभ अर्जित करने मिली 63 बोरी
धान
उपार्जन केन्द्र निगवानी में पिकअप
वाहन क्रमांक एमपी 65 जीए 2608 मंे 6 दिसम्बर को लाये गए 63 बोरी धान कुल वजन
31.92 क्विंटल अनलोड़ करते पाया गया, जहां जांच के दौरान
जानकारी लेने पर पिकअप वाहन चालक राजा जायसवाल से उक्त धान के किसान वा स्लाॅट
बुकिंग के संबंध में जानकारी चाही गई, लेकिन चालक द्वारा
किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नही कराई गई और ना ही उक्त धान के संबंध में किसी भी
प्रकार का वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद उक्त धान को जब्त करते हुए
मध्यप्रदेश वेयरहाउस लाॅजिस्टिक काॅर्पोरेशन निगवानी के गोदाम में रखवाते हुए पिकअप
वाहन को पुलिस अभिरक्षा में कोतमा थाना को सौंप दिया गया था।
मामले से बचने फर्जी किसान को किया
गया था खड़ा
पूरे मामले में जहां पिकअप वाहन के
माध्यम से उपार्जन केन्द्र निगवानी लाई धान के संबंध में उपार्जन समिति द्वारा
कृषक बालकरण पाव पिता जन्नू का होना बताया, जिस पर कोतमा
एसडीएम एवं हल्का पटवारी द्वारा 7 दिसम्बर को किसान के घर पहुंच जांच की गई। जहां
जांच मंे कृषक बालकरण पाव के पंजीयन में कुल 18 खसरा नंबर व कुल रकबा 9.744
हेक्टेयर पाया गया तथा कृषक के घर जाकर धान की उपज का सत्यापन किया गया, जहां किसान के घर में उसकी उपज का 50 क्विंटल पाया गया। जिस पर
उपार्जन समिति द्वारा मामले से बचने के लिए फर्जी रूप से किसान बालकरण पाव को खड़ा
किया गया था।
उपार्जन नीति के उल्लंघन पर हुई
कार्यवाही
खरीफ उपार्जन वर्ष 2023-24 अंतर्गत
जारी समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति 2023 की कंडिका 8.2, 8.5, 8.7(प), 8.7(पप), 8.14(पप) का स्पष्ट उल्लंघन कर उक्त
धान 31.92 क्विंटल को समर्थन मूल्य रूपये 2183 में विक्रकर अनैतिक लाभ अर्जित करने
के उद्देश्य से शासकीय योजना का दुरूपयोग करने के लिए उपार्जन केन्द्र पर रखा गया
था। जिस पर समिति प्रबंधक नागेन्द्र जायसवाल वा उपार्जन केन्द्र प्रभारी सुरेन्द्र
शर्मा सहित पिकअप वाहन चालक राजा जायसवाल द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अवैधानिक तरीके
से बाजार में विक्रीत धान को शासकीय योजना का अवैधानित लाभ कमाने के उद्देश्य से
शासन से धोखाधड़ी करते पाए जाने पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की
विवेचना की जा रही है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें