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बुधवार, 8 सितंबर 2021

मुख्य बाजार से अंग्रेजी शराब दुकान हटाने न्यायालय ने दिया आदेश, दिया एक का समय

अनूपपुर। जन उपयोगी स्थायी लोक अदालत के माध्यम एवं जिला न्यायाधीश भू-भास्कर यादव एवं सदस्य एनके परते कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग की संयुक्त पीठ ने बुधवार को अपने फैसले में यह आदेश जारी किया है। जिनमें न्यायालय ने सभी अनावेदकों को आदेश दिया है कि वार्ड क्रमांक 5 अनूपपुर में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को एक के भीतर अन्यत्र हटाया जाए। जानकारी अनुसार आवेदक के द्वारा लगाए गए आवेदन के में दोनों पक्षों के लगभग 22 बिन्दूओं पर सुनवाई उपरांत आदेश दिए गए हैं। आदेश में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि महत्वपूर्ण मामला यह विनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि शराब की दुकान को कहां पर स्थापित किया जाए, बल्कि इसलिए कि जहां पर दुकान चलाई जा रही है उससे लोगों को आवागमन, स्वच्छता की सामान्य सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। वहीं आवेदक द्वारा शराब दुकान से 100 से 200 मीटर की दूरी में स्कूल संस्थानों, रेलवे कालोनी, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा अन्य व्यावसायिक प्रजिष्ठान सहित यातायात व्यवस्था प्रभावित व रहवासी क्षेत्र में दुकान से महिलाओं व बच्चों को होने वाली परेशानी पर भी न्यायालय ने गभ्भीरता से संज्ञान लिया है।

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