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शुक्रवार, 10 सितंबर 2021

अनूपपुर और कोतमा में प्रात: 8 से रात्रि 10 बजे तक रहेंगा भारी वाहनो का प्रवेश निषेध

अनूपपुर। भारी वाहनों के आवागमन के संबंध में बताया किजिले में यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिससे दुर्घटना घटित होने की संभावना निरंतर बनी रहती है। जिले के कोयलाचल क्षेत्र में कोयले का परिवहन भारी वाहनों से अन्य जिलों एवं राज्यों में होता है। जिससे दुर्घटना घटित होती है एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होती है। जनसामान्य की जीवन की सुरक्षा के लिए सुविधा व सुगम आवागमन सुनिश्चित करने भारी वाहनों के आवागमन से मार्ग बाधित होने की समस्या से निजात के लिए अनूपपुर एवं कोतमा नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित करने जिला दण्डाधिकारी को भेजे प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए जिला दण्डाधिकारी के आदेश पर इस समय अवधि में 6 पहिया व इससे अधिक क्षमता वाले भारी वाहनों का तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिसमें अनूपपुर में सोन नदी से लेकर इंदिरा तिराहा तक एवं सामतपुर से अण्डरब्रिज होते हुए सॉई मंदिर तिपान नदी तक प्रतिबंधित किया गया हैं। कोतमा नगर में यातायात को व्यावास्थित करने के लिए बनिया टोला से बस स्टैण्ड,मुखर्जी चौक से बाजार,चैपाटी से गांधी चौक, अण्डरब्रिज से गांधी चौक एवं उत्कृष्ट विद्यालय से गोविन्दा कॉलोनी तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया हैं। इस दौरान स्कूल, कालेजों के वाहनों, एम्बुलेेंस को प्रतिबंधित से मुक्त रखा गया हैं। वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत संचालित वाहन पूर्व अनुमति एवं शर्तों के साथ संचालित होगें। इस अवधि में भारी वाहन सडक़ पर रहेंगे उन्हें अनुमति पत्रक जिला प्रशासन से लेना होगा।

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