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गुरुवार, 8 जुलाई 2021

नाबालिग युवती का अपहरण एवं दुष्कर्म में सहयोगी आरोपित की जमानत आवेदन निरस्तa


नाबालिग युवती का अपहरण एवं दुष्कर्म में सहयोगी आरोपित की जमानत आवेदन निरस्त

अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों एक्ट) भूपेन्द्र नकवाल की न्यायालय ने नाबालिग युवती का अपहरण एवं दुष्कर्म में सहयोगी रहें, थाना कोतवाली अनूपपुर का 27 वर्षीय आरोपित गयादीन यादव पिता सदनू यादव निवासी ग्राम बहगढ़ (शहडोल)की जमानत आवेद जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि के विरोध के बाद निरस्त कर दिया। ज्ञात हो कि आरोपित पर थाना कोतवाली अनूपपुर पर धारा 363, 366ए, 376, 376(2)एन, 506, 34 भादवि 3/4 एस. एल. 6 पॉक्सों एक्ट एवं 3(2)(व्ही) एससी/एसटी एक्ट  प्रकरण में डेढ साल से फरार था जिसे अभी कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने गुरूवार को बताया कि आरोपी ने मुख्य आरोपी के साथ मिलकर नाबालिग पीडि़ता का अपहरण कर अपराधों में सहयोग किया तथा मामले में आरोपी डेढ़ वर्ष तक फरार रहा।

आरोपित ने जमानत आवेदन में अपने को निर्दोष बताते हुए रंजिशन झूठा फंसाया गया,और घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं होने की बात कहीं। जिस पर जिला अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपित डेढ़ साल से फरार रहा। पुलिस व न्यायालय का सहयोग नही किया, वह धन-बल से काफी संपन्न है। जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पीडि़ता एवं अन्य गवाहों को प्रभावित करेगा एवं वह फरार भी हो सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के बाद न्यायालय ने जिला अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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