कोरोना काल में कर रहा था मुनाफाखोरी
अनूपपुर। कलेक्टर न्यायालय अनूपपुर ने दाल के थोक व्यापारी मो. जफर मंसूरी की दुकान से एक वर्ष पूर्व जप्त की गई 49.50 क्विंटल अरहर दाल को मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजसात करने का आदेश शुक्रवार को दिया।
ज्ञात हो कि गत वर्ष कोरोना महामारी में लॉकडाउन में कालाबाजारी रोकने गठित खाद्य एवं नापतौल विभाग की संयुक्त टीम ने एक अप्रैल 2020 में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनकी कीमतों की जानकारी एकत्रित करने के दौरान विक्रेता द्वारा कीमतो में वृद्धि कर सामानो की कालाबाजारी सब्जीमंडी स्थित दाल के थोक व्यापारी मो. जफर मुमताल हुसैन की दुकान पर छापामार 165 कट्टी वजन 49.50 क्विंटल राहल दाल जब्त किया। जिस पर अधिकारियों की टीम ने कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की गई थी। जिस पर शुक्रवार को कलेक्टर न्यायालय ने अपने आदेश में राजसात करने के निर्देश दियें।
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