गंभीर अपराध से पीडि़त व्यक्तियों को मिलेगा मुआवजा
अनूपपुर। मध्य प्रदेश अपराध
पीडि़त पतिकर योजना के अंतर्गत शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्रा
धिकरण की बैठक
जिला न्यायालय में आयोजित बैठक में दो पीडि़त परिवारों के लिए 5 लाख
97
हजार की राशि स्वीकृत की गई। बैंठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष, प्रधान
जिला न्यायाधीश रत्नेश कुमार सिंह बिसेन, सदस्य कलेक्टर सोनिया मीना,
पुलिस
अधीक्षक एमएल सोलंकी सहित प्राधिकरण के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
बैँठक में ग्राम करण पठार के मिहिलाल की हत्या होने पर उसकी पत्नी व बच्चों को 4 लाख रुपए एवं दुष्कर्म से पीडि़त नाबालिग बच्ची के पुनर्वास हेतु 1 लाख 97 हजार प्रतिकर दिलाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिकर की राशि पीडि़तों के खाते में सीधे अंतरित किये जायेंगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव भूभास्कर यादव ने बताया गया कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाने पर अधिकतम चार लाख रूपये। मारपीट में स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर अधिकतम तीन लाख रूपये, नाबालिग बच्चों के साथ लैंगिक अपराध घटित हो जाने पर दो लाख रूपये दिया जाता हैं। एसिड अटैक के मामलों में उपचार का सम्पूर्ण खर्च और तीन लाख रूपये के क्षतिपूर्ति दी जाती हैं। सामूहिक बलात्कार में पीडि़त को तीन लाख रूपये की क्षतिपूर्ति जिला प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता हैं। पीडि़त का चाहे कोई भी जाति या समुदाय का हो उक्त योजना का लाभ उसे मिलता हैं। राशि प्राप्त करने के लिए अपराध घटित होने से एक सौ अस्सी दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई विलम्ब का कारण बताते हुये से आवेदन प्रस्तुत करें उस पर भी विचार किया जाता हैं।
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