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रविवार, 20 फ़रवरी 2022

नवीन पदोन्नति नियम को लागू करने की मांग, अजाक्स संघ ने सामान्य प्रशासन विभाग के नाम सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ ने नवीन पदोन्नति नियम को लागू, नियमित नियुक्ति, संविदा और दूसरे तरह के सभी पदों पर आरक्षण लागू रहने सहित बैकलॉग के सभी पद भरे जाने को लेकर 20 फरवरी को इंदिरा तिराहें पर सामान्य प्रशासन विभाग के नाम तहसीलदार भागीरथी लहरे को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने कहा कि 12 जून 2016 को मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग पदों पर आरक्षण देने की घोषणा की थी। लेकिन लगभग 6 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार कोई आरक्षण लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि 15 दिन के अंदर आदेश जारी किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस आरक्षण को लागू करने के हित में नहीं है उनके द्वारा इस आरक्षण को लागू ना करने के लिए बाधा डाली जा रही है। अजाक्स संघ ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ शोषण होता हैं। ठेकेदार 100 लोगों के काम को 40 लोगों से कराता है और कलेक्टर के मानदेय से भुगतान न कर सिर्फ 40% भुगतान दिया जाता है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के लगभग 103458 पद खाली हैं। 12 जून 2016 को मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल में घोषणा की गई थी कि बैकलॉग के पद युद्ध स्तर पर भरे जाएंगे लेकिन अभी तक बैकलॉग के पद नहीं भरे गए हैं। बैकलॉग के पद 1 महीने के अंदर नोटिस निकाल कर 1 सप्ताह के अंदर इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग दोहराई हैं।

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