अनूपपुर। नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर धारा 342, 376, 376 (2 N), 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो एक्ट) का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन ने बताया कि 3 मार्च को 17 वर्षीय नाबालिक सोनम (परिवर्तित नाम) द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 वर्षीय जितेंद्र राठौर पुत्र लालजी राठौर निवासी ग्राम हर्री द्वारा दोस्ती कर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। जिस पर कोतवाली निरीक्षक के निर्देशन में महिला उप निरीक्षक दयावती मरावी द्वारा नाबालिक बालिका की रिपोर्ट पर धारा 342, 376, 376 (2 N), 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो एक्ट) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रधान आरक्षक महेंद्र राठौर की टीम के द्वारा दुष्कर्म के आरोपी जितेंद्र राठौर को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।
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