महिला द्वारा पीडिता को दूसरे राज्य में बेचा था
अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश अनूपपुर एससीएसटी न्यायालय रविन्द्र सिंह
की न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 363, 366क, 370, 376(2)एन, 506 भादवि 3, 4, 5(एल)(जे)(II), 6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)व्ही एससी एसटी एक्ट के आरोपी 24 वर्षीय
लक्ष्मण सिंह, पुत्र रामपाल सिंह
निवासी ग्राम टठी डांडिया़, थाना सिकंदराराऊ, जिला हाथरस, उत्तरप्रदेश को नाबालिग पीडिता का अपहरण करने, उसका दुर्व्यांपार करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के अपराध में
प्रत्येक कृत्य के लिये भिन्न- भिन्न दण्ड देते हुए आजीवन कारावास से जो शेष
प्राकृत जीवनकाल तक की सजा सुनाई हैं। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष
लोक अभियोजक हेमन्त अग्रवाल द्वारा की गई।
जानकारी अनुसार पीडिता के पिता ने 18 अप्रैल 2022 को थाना
राजेन्द्रग्राम मे गुमशुदगी दर्ज कराई कि उसकी पुत्री लापता है। पुलिस कार्यवाही
करते हुए नाबालिग पीडिता को उप्र के हाथरस जिले के थाना सिकंदरमऊ ग्राम से दस्तयाब
किया। जिस पर पीडिता के कथन ले मेडिकल कराया गया, पीडिता गर्भवती पाई गई, उसका भ्रूण जप्त कर डीएनए परीक्षण कराया गया, विवेचना के दौरान यह पाया गया कि पीडिता की बालाघाट की महिला
आरोपिया से बात-चीत होती थी वह उसे बहला-फुसला कर अपने गांव बालाघाट ले आयी, वहां से मथुरा होते हुए आरोपित के गांव ले गई, जहां आरोपिता महिला द्वारा पीडिता को 25000 रू. में आरोपित को शादी
करने के लिये बेच दिया और डराया धमका जान से मारने की धमकी दी, मोबाईल और सिम तोड़ दिया, और आरोपित ने पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस विवेचना
करते हुए पीडिता को उत्तर प्रदेश से आरोपित के कब्जे से दस्तयाब किया। प्रकरण
नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर शादी के लिये अन्य राज्य में बेचे जाने से संबंधित
था, प्रकरण की गंभीरता
को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिला स्तरीय जघंन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की समिति
के माध्यम से सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी मे रखा और प्रकरण की सतत मॉनीटरिंग की।
प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आए मौखिक एवं
वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई, साथ ही पीडिता को नियमानुसार प्रतिकर दिए जाने के आदेश दिया। वहीं
महिला आरोपिता पूर्व से फरार है, उसके विरूद्ध कार्यवाही/विचारण किया जाना शेष है।
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