अनूपपुर। सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में तत्कालीन सचिव शिवचरण पटेल के विरूद्ध जनपद जैतहरी के ग्राम पचायत पिपरिया, वर्तमान सचिव जनपद कोतमा के ग्राम पचायत कटकोना के विरूद्ध चल रहे प्रकरण पर अपराध सिद्ध पाये जाने पर जिला पंचायत सीईओ ने मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल 9 अगस्त 2017 अनुशासन तथा नियंत्रण नियम-7 कंडिका (1) के तहत सचिव शिवचरण पटेल को ग्राम पंचायत सचिव के पद से पृथक कर दिया।
जानकारी के अनुसार
जनपद जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया के ग्राम कुशमाहाई में स्वीकृत आंगनबाड़ी
के निर्माण कार्य में न्यायालय से स्थगन होने के बाद निर्माण कार्य नही होने के
बाद भी राशि आहरण किए जाने, व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक
स्वच्छता परिसरों के निर्माण कार्यों में मुल्यांकन से अधिक राशि 5 लाख 64 हजार
400 रूपये अवैधानिक तरीके से आहरण कर वित्तीय अनियमितता किए जाने की शिकायत पर
जांच परियोजना अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर एस.के.पांडेय एवं दूसरी शिकायत की जांच
महिला बाल विकास अनूपपुर के परियोजना अधिकारी पी.एन. चडार द्वारा की गयी। जांच के
दौरान शिकायत सही पाये जाने पर दोनो जांचकर्ता अधिकारी का प्रतिवेदन एवं जांच रिपोर्ट
प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर की ओर प्रेषित किया गया था। जांच
प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा शिवचरण पटेल के
विरूद्ध थाना अनूपपुर में 24 फरवरी 2012 को एफआईआर दर्ज कराई गई तथा प्रकरण जिला
सत्र न्यायाधीश अनूपपुर में कार्यवाही प्रचलन में था।
अवर सचिव लोकायुक्त
कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र द्वारा प्राप्त शिकायत विरूद्ध ओमवती कोल
तत्कालीन सरपंच एवं सचिव शिवचरण पटेल एवं अन्य ग्राम पंचायत पिपरिया से संबंधित
शिकायत की जांच कराई गयी। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर
कार्यालयीन आदेश द्वारा शिवचरण पटेल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया को
निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गयी। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत
प्रतिवेदन में व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण
कार्यों में मूल्यांकन से अधिक राशि 5 लाख 64 हजार 400 रूपये अवैधानिक तरीके से
आहरण एवं वित्तीय अनियमितता किया जाने पर 2 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोका जाकर
दंडित किया गया है।
लोकायुक्त भोपाल का
पत्र 1 जून 2020 द्वारा प्रकरण परीक्षण उपरांत 4 मार्च 2020 द्वारा संगठन स्तर पर
प्रकरण समाप्त किये जाने के पश्चात कार्यालयीन आदेश द्वारा सचिव शिवचरण पटेल को
निलंबन से बहाल कर रिक्त ग्राम पंचायत कांसा में पदस्थ किया गया था। पूरे मामले
में जिला न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के प्रकरण पर आरोपितों को धारा 420
सहपठित धारा 120 बी के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार के
अर्थदंड से दंडित किया गया। धारा 409 सहपठित 120 बी के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम
कारावास एवं 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपियों अर्थदंड की
राशि जमा नहीं करने पर हैं 6-6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों
की उपस्थिति के संबंध में जमानत मुचलके निरस्त किये जाने एवं आरोपी शिवचरण पटेल
उच्च न्यायालय जबलपुर के एमसीआरसी. नंबर 7272/2013 में पारित आदेश दिनांक 29 जून
2013 के पालन में थाने में 25 जून 2013 को शाम 4 बजे औपचारिक गिरफ्तारी पश्चात इसी
तिथि को जमानत एवं मुचलके पर रिहा हुआ।
मामले में जिला
पंचायत सीईओ तन्मय वशिष्ठ ने न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनूपपुर द्वारा तत्कालीन
सचिव पिपरिया शिवचरण पटेल एवं वर्तमान सचिव कटकोना के विरूद्ध अपराध सिद्ध एवं
दोषी ठहराये जाने एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने एवं उच्च न्यायालय जबलपुर का
प्रकरण में 25 अक्टूबर 2021 को पारित आदेश में शिवचरण पटेल द्वारा राशि 50 हजार
जमा करने पर प्रकरण को अंतिम सुनवाई तक दंडादिष्ट जेल की कार्यवाही के बाद शिवचरण
पटेल, सचिव, ग्राम पचायत कटकोना, जनपद पंचायत कोतमा, को ग्राम पंचायत सचिव के पद से पृथक कर दिया गया।
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