अनूपपुर। विधानसभा उपनिर्वाचन हेतु मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण में बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए 55 कर्मचारियों को अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने रविवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा है।
उल्लेखनीय है कि मतदान दलों को शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में मास्टर ट्रैनर्स द्वारा निर्वाचन दायित्वों के सम्बंध में द्वितीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण में 10 अक्टूबर को 45 एवं 11 अक्टूबर को 10 कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों में स्वेच्छाचारिता और निर्वाचन कर्तव्य में लापरवाही की श्रेणी में आता है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अपर कलेक्टर ने स्पष्टीकरण माँगा है। कर्मचारियों को अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस अंदर उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। जवाब न देने अथवा संतोषप्रद न होने पर इस कृत्य पर सम्बंधितो पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 159 (1) के तहत एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 एवं नियम 10 के खण्ड 1 से 4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संस्थित की जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें