अनूपपुर। अपराधियों द्वारा लगातार अपराध कर सामान्य जीवन व्यतीत न कर, आपराधिक घटनाओं में संलग्न रहकर लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के कृत्य किए जाते रहे हैं। सामान्य कानून के तहत की गई कार्यवाहियों से उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना संभव नहीं है। एवं विधानसभा उपनिर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने शनिवार को 2 आदतन अपराधियों का जिला बदर किया।
जिसमे अज्जू उर्फ अजय उर्फ भारत पिता पन्नालाल कोल निवासी सेकेण्ड एफ कॉलोनी चचाई तथा संतोष सिंह पिता हनुमान सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी धिरौल थाना चचाई को को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 4,5,6 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनूपपुर जिले एवं जिले से लगे हुए समीपी राजस्व जिलों शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी (म0प्र0) की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 30 नवम्बर 2020 तक की कालावधि के लिए जिला बदर किया है। आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में सम्बंधित जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना निष्कासित सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा तथा उसके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर थाना प्रभारी को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद सम्बंधित व्यक्ति आदेश का पालन करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
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