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शनिवार, 1 अक्तूबर 2022

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने व सहयोग करने पर तीन आरोपियों 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास, 25 हजार का जुर्माना

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो्) अनूपपुर की न्यायालय ने थाना चचाई का आरोपित 18 वर्षीय आदिल अहमद पुत्र नासीर अहमद, 18 वर्षीय साईना सिद्दकी उर्फ सिम्मी पुत्र हसन सिद्दकी दोनो निवासी सेकेण्ड एफ कॉलोनी चचाई को धारा 363, 366, 368, 376(2)एन/109 भादवि एवं धारा 5(एल)/17 पॉक्सो एक्ट में क्रमश: 05वर्ष, 05वर्ष, 05वर्ष, 20वर्ष, 20वर्ष सश्रम कारावास एवं क्रमश: राशि रू. 5000/-, 5000/-, 5000/-, 5000/-,5000/- रू. जुर्माने की सजा सुनाई हैं। सह आरोपी 28 वर्षीय नौशाद खान पुत्र सलाम खान निवासी वार्ड क्र. 7, अनूपपुर को धारा 368 के लिए 05 वर्ष, 376(2)एन/109 के लिए 20 वर्ष भादवि एवं 5(एल)/17 पॉक्सो एक्ट के लिए 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। किन्तु जेल की सभी सजाए 20 वर्ष के कारावास के साथ ही चलेगी कुल मिलाकर आरोपियों को न्यायालय ने अधिकतम 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो ) रामनरेश गिरि ने की। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने शनिवार को बताया कि घटना सितम्बर 2018 की है, पीडिता घर से विद्यालय गई थी, स्कूल में प्रार्थना के बाद आरोपित आदिल अहमद बोला कि चलो बस स्टैण्ड तरफ घूम कर आते हैं तो पीडिता ने मना कर दिया, तब आरोपी ने बोला कि चलो कुछ खाकर घूमकर वापस आ जाएंगे तब पीडिता आरोपी आदिल अहमद के साथ बसस्टैंड गई, जहां एक अन्य व्यक्ति मिला वहां से जबरन पीडिता को बस में बैठाकर बुढार ले जाया गया, बुढार बस स्टेण्ड में साईना सिद्दकी मिली, फिर वहां से बस से चारों लोग शहडोल गए, जहां से सभी आरोपित बस से पीडिता को रीवा ले गए। रीवा में एक लॉज में रूके थे, दूसरे दिन सतना ले गए जहां एक लॉज में दो कमरे बुक कराए एक कमरे में आरोपित आदिल पीडिता के साथ तथा शेष आरोपी दूसरे कमरे में रूके, जहां आरोपी आदिल ने पीडिता के साथ उसकी मर्जी के बिना 02-03 बार शारीरिक संबंध बनाया। फिर आरोपियों ने पीडिता को इलाहाबाद ले गए, जहां बस स्टैण्ड के पास एक होटल में कमरे किराए पर लिए एक कमरे में आरोपी आदिल पीडिता के साथ तथा दूसरे कमरे में महबूब खान व सायना सिद्दकी रूके थे, यहां भी आरोपी के द्वारा पीडिता से उसकी मर्जी के बिना 02-03 बार शारीरिक संबंध बनाया। इलाहाबाद में मेहबूब खान ने पीडिता का मोबाईल 3000 रू. में गिरवी रख लिया था। 08 सितंबर 2018 को इलाहाबाद से ट्रने पकडकर चारों लोग टाटानगर आए थे जहां महबूब और सायना सिद्दकी पीडिता एवं आदिल को छोडकर चले गए। जहां पर आरोपित आदिल 09 से 12 सितंबर18 तक एक होटल में रूका था, वहां भी आदिल पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर जबरजस्ती करता था। 12 सितंबर 2018 को आदिल अपनी बहन शमा के यहां लेकर गया था, जहां पर उसकी बहन, भाई और पिता सभी मिलकर पीडिता का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। 13 सितंबर 18 को आरोपित आदिल अपनी बहन शमा खातून के साथ पीडिता को अनूपपुर लेकर आया। जहां अनूपपुर बस स्टैलण्ड पर नौशाद खान मिला जो मारूति होटल अनूपपुर में अपनी आई.डी. से कमरा बुक कराया था, जहां पीडिता, शमा खातून और आरोपी आदिल रूके थे, 14 सितंबर 18 को पुलिस ने होटल में पीडिता को दस्तयाब कर उसकी मां को सुपुर्द किया। और मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात जिला अभियोजन अधिकारी को अभियोग पत्र का समीक्षा कराया गया, उन्होंने अभियोग पत्र में सभी आवश्यक साक्ष्य संकलन करने हेतु निर्देशित किया, तत्पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने मामले को साबित करने के लिए न्यायालय में 19 साक्षियों के साक्ष्य कराए एवं 25 दस्तावेज प्रदर्शित कराए जिस पर न्यायालय ने आरोपियों सजा सुनाई।

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