रविवार, 27 मार्च 2022
बकही चाक घाट सोन नदी से रेत एवं अमरकंटक में पत्थरों का अवैध उत्खनन करते ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त
बकही चाक घाट सोन नदी से रेत का उत्खनन कर भरते ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त
अमरकंटक में पत्थरों का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते ट्रैक्टर जब्त
अनूपपुर। चचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकही स्थित सोन नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर मजदूरों द्वारा बिना नंबर की ट्रैक्टर में लोड़ करते हुए पुलिस ने मौके से जब्त करते हुए ट्रैक्टर चालक राजेश उर्फ राजू सिंह गोड़ पिता बुद्धु सिंह व ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ धारा 379, 414, 34 एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम एवं 146/196, 39/192(1), 3/181 एमव्ही एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं अमरकंटक पुलिस ने पत्थरों का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते ट्रैक्टर को जब्त किया हैं।
मामले की जानकारी के अनुसार 27 मार्च को ग्राम बकही शारदा ओसीएम के पास चाक घाट सोन नदी से रेत के अवैध उत्खनन की सूचना मुखबिर से मिली। जहां सूचना मिलते ही उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा गया, जहां एक ट्रेक्टर ट्राली में मजदूर रेता उत्खनन कर ट्राली में लोड कर रहे थे, जहां पुलिस को देखकर सभी मजदूर भाग गये, जिसके बाद पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर वाहन को जब्त कर वाहन चालक राजेश सिंह पिता बुद्धू सिंह गोड़ उम्र 23 वर्ष निवासी बकही को पकड़ते हुये रेता उत्खनन कर परिवहन करने के संबंध में दस्तावेजों की मांग की गई। जहां चालक ने काशी महरा के कहने पर रेत उत्खनन कर परिवहन कर बिक्रय करना बताया तथा मौके पर किसी भी किसी तरह का दस्तावेज नही दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने ट्रेक्टर ट्राली को जब्त करते हुए ट्रेक्टर चालक एवं मालिक के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम एवं एमव्ही एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पत्थरों का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते ट्रैक्टर जब्त
थाना अमरकंटक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ताली में पत्थरों का अवैध परिवहन करते हुए पुलिस ने 27 मार्च को ट्रैक्टर वाहन को जब्त करते हुए चालक किशन बंजारा एवं वाहन मालिक उदय सिंह बंजारा के खिलाफ धारा 379, 414, 34 एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।
जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम बटकी में बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुई दिखी, जिसे पुलिस ने रोकते हुए ट्रैक्टर में लोड़ पत्थरों से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई। वाहन चालक किशन बंजारा ने मौके पर किसी भी तरह का दस्तावेज नही दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर उसे थाना परिसर मं खड़ा कराते हुए ट्रैक्टर चालक व मालिक के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
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