https://halchalanuppur.blogspot.com

रविवार, 1 अगस्त 2021

आदेश के उल्लघंन पर बिजुरी सीएमओ व अन्य को नोटिस,चार सप्ताह में मांगा जवाब


लेखापाल में स्थानांतरण में लगाई रोक

अनूपपुर। मप्र हाईकोर्ट ने नगर पालिका बिजुरी अनूपपुर के लेखापाल शिवनरेश धनवाल के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। शनिवार को जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने पूर्व आदेश का उल्लघंन करने पर राज्य सरकार, सीएमओ व अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया।

जिले के बिजुरी निवासी शिवनरेश धनवाल की ओर से याचिका दायर कर में कहा गया है कि उनका तबादला नगर पालिका बिजुरी से नगर पालिका पाली कर दिया गया था। तबादला आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अधिवक्ता सीएम तिवारी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने 23 जून 21 को नगर पालिका के सीएमओ को निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण किया जाए। तब तक याचिकाकर्ता को उसके पद पर काम करने दिया जाए। सीएमओ ने हाईकोर्ट का पालन नहीं करते हुए लेखापाल को 9 जुलाई को कार्यमुक्त कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में दूसरी याचिका दायर की गई। सीएमओ ने आदेश का उल्लघंन करते हुए याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त कर दिया। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर रोक लगाकर अनावेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया हैं।

1 टिप्पणी:

  1. स्थानांतरण रोके जाने के लिए कोर्ट में कौन से तत्व प्रस्तुत किए गए किसी कर्मचारी का स्थानांतरण होता है तो वह जहां भी 100 वर्ष से कार्यरत था वहां से जाना क्यों नहीं चाहता यह तथ्य तलाश करने की है

    जवाब देंहटाएं

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यपालन यंत्री 30,000 रूपये रिश्वत लेते आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) रीवा ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

मांगी दो लाख रुपए रिश्वत, डेढ़ लाख पूर्व में लिया दूसरी किस्त तीस हजार रुपए जेते धराये  अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में शुक्रवार की...