नही देने पर फर्जी प्रकरण कर दिया दर्ज
अनूपपुर। विभिन्न थाना क्षेत्रों से अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु 31 अगस्त को अपनी शिकायते लेकर लोग पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल से अपनी समस्याओं को बताया जिसे उन्होने सुन मौके पर ही संबंधित थाना प्रभारी को निराकरण करने के आदेश दिए। मौके पर 14 आवेदक अपनी शिकायतों से संबंधित आवेदन पुलिस अधीक्षक को दिए। जिसमें ओम प्रकाश गुप्ता पिता स्व. अभरीलाल गुप्ता निवासी वार्ड क्रमांक 6 कोतमा ने कोतमा थाना प्रभारी एवं सहायक उपनिरीक्षक द्वारा झूठा मुकदमा कर्ज एक्ट 3/4 में फंसाए जाने का आवेदन दिया। जहां उसने बताया कि मुरली सोनी, मेरे भाई संजय कुमार गुप्ता द्वारा महिन्द्रा वाहन एमपी 65 जीए 2076 को कोटेशन रेट के अनुसार 15 जून को रजिस्टर्ड अनुबंध पत्र द्वारा 5 लाख 40 हजार में बिना ब्याज के वाहन क्रय किया था। मुरली सोनी ने भुगतान की राशि 30 हजार 750 नही दिया। बिना फिटनेस के वाहन का उपयोग किया, वाहन के दुर्घटना होने के बाद मेरे घर के बाहर वाहन को छोड़ कर चला गया, जिसके बाद मुरली सोनी ने मुझे 27 मई को 41 हजार 500 का चेक दिया लेकिन खाते में पैसे न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। जिसकी शिकायत मैने कोतमा थाना में 5 जून को एवं 28 जून को अनुविभागीय अधिकारी कोतमा में दर्ज कराई। वहीं मुरली सोनी ने भी झूठी शिकायत 16 जून को किया गया। जिस पर एसआई ब्रजेश पांडेय द्वारा हम दोनो भाईयों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताडि़त किया गयाएवं रिश्वत में 40 हजार रूपए की मांग की गई, रिश्वत नही देने पर दोनो भाईयों के ऊपर कर्जा एक्ट 3/4 लगा दिया गया पूछने पर एसआई बृजेश पंाडेय ने कहा कि क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर ब्याज होता है इस कारण तुम्हारे ऊपर एक्ट लगा दिया गया है।
इसके साथ ही लल्लू सिंह राठौर निवासी ग्राम क्योंटार थाना जैतहरी द्वारा मिश्रा धातु निगम लिमिटेड मिधानी कंचन बाग हैदराबाद के थर्मो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2019-21 में श्रमिकों की बकाया राशि का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से कराए जाने, प्रेमिया बाई पति बाल कृष्ण पटेल निवासी ग्राम दुलहरा द्वारा धोखाधड़ी कर भूमि विक्रय करने एवं संपूर्ण राशि खयानत कर पट्टा एवं बैंक पास बुक नही दिए जाने सहित अन्य आवेदको ने शिकायत पुलिस अधीक्षक को सौंपी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें