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शनिवार, 14 अगस्त 2021

गांजे रखने और परिवहन करने वाले दो आरोपितों को 12 वर्ष कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माना


अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनूपपुर की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के दो आरोपितो 39 वर्षीय सत्येन्द्र पटेल पिता रामचरण पटेल एवं 60 वर्षीय रामचरण पटेल पिता मोहनलाल पटेल दोनो निवासी ग्राम छिलपा थाना भालूमाडा पर गांजा रखने व परिवहन करने के लिये दोषी पाते हुए 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा की।

अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने शनिवार को बताया कि घटना 17 जून 2014 की है। थाना भालूमाडा में पदस्थ थाना प्रभारी एलडी सिह को मुखबिर से सूचना मिली कि सत्येन्द्र पटेल निवासी छिल्पा द्वारा वाहन क्र. एमपी 65 टी 0449 में गांजा भरकर ले जा रहा है जो वाहन घर के सामने खड़ा हैं। सूचना वाहन खड़ा पाया गया अंधेरा होने से वाहन को अभिरक्षा में लेकर सुबह तलाशी ली गई जिसमे 69 पैकटो में कुल वजन 130 किलो 800 ग्राम पाया गया। जिसकी जब्ती बना अरोपितों की तलाशी प्रारंभ की गई 23 जुलाई 2014 को आरोपित सत्येन्द्र पटेल को गिरफ्तार करते हुए संपूर्ण विवेचना पश्चात् आरोपित के विरूद्व न्यायालय में चालान पेश किया गया। दूसरे आरोपित रामचरण को प्रकरण में बाद में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।



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