सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को समय से न करनें पर
अनूपपुर। सीएम हेल्पलाइन की नॉन अटैंड शिकायत रखने वाले पांच अधिकारियों पर अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन अधिकारी अन्त्यावसायी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकाश विभाग,सिविल सर्जन एवं तहसीलदार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोतमा पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। अर्थदण्ड लगाने के निर्देश सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने दिए थे।
अर्थदण्ड अधिरोपित होने वाले अधिकारियों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीडी सोनवानी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोतमा डॉ.केएल दीवान, कार्यपालन अधिकारी अन्त्यावसायी पीएन चतुर्वेदी एवं तहसीलदार मनीष शुक्ला पर 200-200 रुपये तथा सिविल सर्जन डॉ.आरएस परस्ते पर 400 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। सभी को राशि जिला रेडक्रास सोसायटी में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मिश्रा के स्थान पर साहू से होगी अर्थदण्ड की वसूली
मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में सेवाएं प्रदान न किए जाने के फलस्वरूप बनगवां के पंचायत सचिव राजेश मिश्रा पर अधिरोपित दो हजार रुपये के अर्थदण्ड की राशि अब पंचायत सचिव विमल साहू से वसूली की जाएगी। अपर कलेक्टर ने मंगलवार को संशोधित आदेश जारी किया। ज्ञात हो कि इस अवधि में साहू बनगवां पंचायत सचिव के प्रभार में थे।
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