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रविवार, 12 मई 2024

वाटर पार्क में डूबने से मृत्यु मामले में मालिक एवं मैनेजर गिरफ्तार, भेजे गये जेल

 

गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, वाटर पार्क को किया सील

अनूपपुर। थाना कोतवाली अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सकरा के जमुड़ी अंतर्गत सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क में 11 मई की दोपहर स्विमिंग पूल में बुढार निवासी 17 वर्षीय नाबालिग बालक शुभम प्रजापति के डूबकर मृत्यु के मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जोन, शहडोल डी.सी. सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मन्सूरी ने घटनास्थल का पहुंचकर निरीक्षण किया एवं स्थानीय चक्षुदर्शी साक्षियो से पूछताछ उपरांत वाटर पार्क के मालिक एवं मैनेजर के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिये जाने पर थाना कोतवाली अनूपपुर में सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क के मालिक 54 वर्षीय मो. रईस खान पुत्र इसहाक मोहम्मद एवं  मैनेजर 50 वर्षीय अंसार मोहम्मद उर्फ मुन्ना पुत्र निसार मोहम्मद दोनो निवासी वार्ड न. 12 चंदासटोला अनूपपुर के विरूद्ध धारा 304, 34 भा.द.वि. गैरइरादतन हत्या का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए दोनो आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्‍यायलय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

ज्ञात हो कि शनिवार की दोपहर नाबालिग बालक 17 वर्षीय शुभम प्रजापति पुत्र शिवप्रसाद प्रजापति निवासी बुढार जिला शहडोल अपने मित्रो आयुष यादव, यश लंहगीर, आदित्य कोरी, नीलेश कोरी के साथ कार से अनूपपुर जिले में अमरकंटक रोड पर ग्राम जमुड़ी में बने वाटर पार्क में टिकिट कटाकर अंदर स्विमिंग पूल में चले गये जहां पहले से ही बड़ी संख्या में करीब 150-200 लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद अचानक शुभम प्रजापति अपने मित्रो को नहीं मिलने पर हो हल्ला हुआ और थोड़ी देर बाद स्विमिंग पूल के पानी में शुभम प्रजापति अचेतन अवस्था में मिला जिसे तुरंत उठाकर जिला अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलते ही नगर निरिक्षक कोतवाली अरविन्द जैन अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर शव के पंचनामा पोस्‍टमार्डम उपरांत मर्ग जांच की गयी एवं शोकाकुल मृतक के पिता शिव प्रसाद प्रजापति को आश्वस्त किया गया कि पुलिस द्वारा शीघ्र ही जांच पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाटर पार्क को सीलबंद कर दिया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मन्सूरी ने बताया कि पुलिस ने मर्ग जाँच पर पाया कि सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क के मालिक रईस खान एवं मैनेजर मुन्ना उर्फ अंसार खान द्वारा वाटर पार्क निर्माण के लिए किसी भी संबंधित विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गयी थी। हाल ही में बड़ी संख्या में 150 रूपये की प्रवेश टिकिट की राशि ली लेकर बड़ी संख्या में लोगो को वाटर पार्क एवं स्विमिंग पूल में सुरक्षा नियमो की अनदेखी कर प्रवेश दिया जाता था। जिससे वाटर पार्क में बने स्विमिंग पूल के पानी में डूबने से बचा ने के लिए कोई तैराक नहीं लगाया था, स्विमिंग पूल में अंदर जाने वालों को लाइफ सेविंग जैकेट नहीं दी गई थी, न ही स्विमिंग ट्यूब उपलब्ध नहीं कराई गई थी, पूल में पानी करीब 8 फीट गहरा और डूबने की संभावना थी वहां कोई सावधानी वाला सूचना बोर्ड एवं संकेत भी नहीं लगाया गया था, गहरे होने वाले स्थान पर कहीं कोई रस्सी या डोरी नहीं बांधी गई थी, मौके पर कोई भी मेडिकल सुविधा जैसे ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। वाटर पार्क का मालिक रईस खान निवासी सर लगन पैलेस अनूपपुर एवं मैनेजर मुन्ना भाईजान उर्फ अंसार खान यह बात भली भांती जानते समझते थे कि 8 फुट की गहराई के पानी भरे हुए जान की जोखिम वाले स्विमिंग पुल और वाटर पार्क में सुरक्षा और सुविधाओ के बगैर किसी भी व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हो सकती है, उसके बाद भी बड़ी संख्या में एक साथ 150-200 लोगो को स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क से कमाई करने के लिए फीस लेकर अंदर गहरे पानी में जाने दिया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस जाँच में पाया गया कि वाटर पार्क के मालिक रईस खान एवं मैनेजर मुन्ना उर्फ अंसार खान यह जानते थे कि 8 फुट गहराई वाले स्वीमिंग पुल में डूबने से किसी की भी जान जा सकती है, तब भी किसी भी सुरक्षा मानदंड का पालन न करते हुए संबंधित विभागो से अनुमति लिये बगैर आर्थिक लाभ कमाने के वाटर पार्क का संचालक किया जा रहा था, जिससे शुभम प्रजापति की मृत्यु हुई। जिस पर थाना कोतवाली में अपराध की धारा 304,34 भा.द.वि. पंजीबद्ध करते हुए मो. रईस खान एवं अंसार मोहम्मद उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करते हुए न्‍यायलय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

पूरी कार्यवाई पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिहं पंवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मन्सूरी एवं एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेट्टा के निर्देशन में नगर निरिक्षक कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्‍व में उपनिरीक्षक संजय खलखो, स.उ.नि. सुखीनंद यादव, हरपाल सिहं, प्र.आर.राजेश कंवर, प्र.आर. शेख रसीद, भानु प्रताप एवं आरक्षक कमलेश रैदास, आरक्षक ओम प्रकाश शामिल रहें।

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