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गुरुवार, 9 मई 2024

सीईओ जिला पंचायत को उच्च न्यायालय का नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जबाब

 


न्यायालय आदेश के बाद भी लंबित वेतन भुगतान नहीं कराये जाने पर अवमानना याचिका

अनूपपुर। जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में दैनिक वेतनभोगी के लंबित वेतन भुगतान नहीं देने पर उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाब मांगा हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे और अनुभव सिंहल ने पक्ष रखा।

जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में विनोद कुमार पाटकर दैनिक वेतनभोगी के रूप कार्य करता था जिसका वेतन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा था जिससे परेशान होकर विनोद कुमार ने लंबित वेतन भुगतान के लिए अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे के माध्य म से मप्र उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिस पर न्यायालय ने  याचिकाकर्ता के प्रस्तुत याचिका पर  जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ एवं जिला पंचायत के मुख्यअ कार्यपालन अधिकारी को 90 दिनों के अंदर याचिकाकर्ता के प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिये थे। लेकिन जनपद पंचायत व जिला पंचायत ने उच्च न्यायालय की आदेशों की अवहेलना करते हुए याचिकाकर्ता की समस्याओं का निराकरण समय से नहीं किया, समय बीतने के बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की जिस पर मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर ने न्यायालय अवमानना मानते हुए 9 मई को जिले में जिम्मेदार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जबाब मांगा हैं। 

जबकि श्रम आयुक्त ने सभी जिला प्रमुखों को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के निर्णय आदेशों का समय/अवधि में पालन करने एवं न्यायालय अवमानना प्रकरण में होती देरी पर कहा था कि न्यायालय से प्राप्त निर्णय की प्रति पर समय सीमा के अंदर संबंधित याचिकाकर्ता के प्रकरणों का निराकरण करें। यदि अवमानना प्रस्तुत होती है तो इसमें संबंधित दोषी अधिकारी की जवाब देही तय कर और अनुशंसनात्मक कार्यवाही करने की बात कही थी। इसके बाद भी विभागों में बैठे अधिकारी न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते रहते हैं।

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