https://halchalanuppur.blogspot.com

सोमवार, 6 नवंबर 2023

पत्नी पर प्राणघातक हमला, पति को आजीवन कारावास

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर, आर.पी.सेवेतिया की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 307, 325 भादवि के आरोपी 50 वर्षीय राम सिंह गोंड, निवासी खोडरी, टिकराटोला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पॉच हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।

लोक अभियोजक ने सोमवार को बताया कि प्रकरण 24 जून 2022 की रात ग्राम टिकरी टोली खोडरी निवासी श्याम बाई अपनी पुत्री सुनीता बाई एवं पुत्र भवर सिंह भोजन के पश्चात सुनीता बाई एवं भवर सिह सोने चले गये, तभी श्याम बाई का पति मदिरा का सेवन कर घर पर आया, तो पत्नी ने पति को मदिरा पीकर न आने की बात कहीं जिससे नराज पति राम सिंह गोंड ने जान से मारने की नियत से टंगिया उठाकर उस पर प्रहार किया, जिससे सिर जबड़े और कान के पास चोट आई तब पत्नी ने आवाज लगाई और बेहोश हो गई, आवाज सुनकर पुत्री सुनीता बाई एवं पुत्र भवर सिंह ने देखा कि मां श्याम बाई जमीन में चोट ग्रस्त पड़ी थी इसके बाद भवर सिंह ने चाचा को सूचना देते हुए मां को लेकर पुलिस चौकी वेंकटनगर पहुंचे, जहां पुत्री सुनीता बाई मां के साथ घटित घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध कायमी के पश्चात मामले को विवेचना में लेकर सबूत जप्त करते हुए आहत एवं साक्षियों के कथन लेकर आरोपित को अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

सेट्रल बैंक के प्रबंधक और लेखापाल पर पांच वर्ष आठ माह बाद धोखाधड़ी मामला पर दर्ज

अनूपपुर ।   मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय लालपुर, अमरकंटक के परिषर में संचालित सेंट्रल...