अनूपपुर। कोतमा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 महावीर मार्ग
में स्थित दुकान एवं घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री 360 किलो अनुमानित
कीमत 3 लाख 50 हजार रूपये जब्त करते हुये आरोपित 35 वर्षीय राहुल अग्रवाल पुत्र
स्व. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल उम्र 35 वर्ष के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा
9(ख) के तहत कार्यवाही की गई। इसके पूर्व भी रामनगर पुलिस व एफएसटी टीम ने रामनगर
चेक पोस्ट में यात्री बस क्रमांक एमपी 18 पी 0425 की जांच के दौरान 10 किलो
विस्फोटक पदार्थ जब्त किया गया, जिस पर आरोपित 35 वर्षीय अबुफैज अंसारी पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी
मस्जिद पारा वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
थाना प्रभारी कोतमा सुन्द्रेश मरावी ने गुरूवार को बताया कि
मुखबिर की सूचना के आधार पर नगर के वार्ड क्रमांक 1 महावीर मार्ग व्यापारी राहुल
अग्रवाल के दुकान एवं घर में दबिश दी गई। जहां मकान की तलाशी के दौरान दो टीन के
डिब्बे जिसमें एक में आधा किलो तथा दूसरे से 1.5 किलो विस्फोटक सिल्वर पाउडर, 33 नग हरे रंग की सेफ्टी फ्यूज वजन 30 किलो
तथा गोदाम से 9 बोरियों में काला पाउडर कुल 360 किलो कीमत 3 लाख 50 जार को जब्त
करते हुये उसे सुरक्षार्थ जमुना कॉलरी के मैग्जीन स्टोर में रखवाया जाकर आरोपी
राहुल अग्रवाल से पूछताछ की गई। जहां आरोपी ने बताया कि उक्त विस्फोटक पदार्थ को
अपने मकान वा गोदाम में बड़ी मात्रा में रखकर उनकी बिक्री करता था।
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