नाबालिग से बलात्कार पर महेश बैगा को बीस वर्ष, नाबालिग से छेड-छाड पर अमजद खान को 03 वर्ष का सश्रम कारावास
अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो न्यायालय) नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 363, 366ए, 376, 376(2)एन, 376(3) भादवि 5एल/6 पॉक्से एक्ट के प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी 24 वर्षीय महेश बैगा उर्फ राज बैगा निवासी बस्ती जैतहरी को अधिकतम 20 वर्ष का सश्रम करावास एवं 8000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदण्ड की राशि सहित पीडिता के पुर्नवास एवं प्रतिकर के रूप में समुचित राशि दिलाए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है। पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमन्त अग्रवाल जिला अभियोजन अधिकारी ने की।
विशेष लोक अभियोजक हेमन्त अग्रवाल ने बताया कि घटना 29 जुलाई 2022 को जब आरोपित नाबालिग पीडिता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया, जिसकी शिकायत थाना जैतहरी में की गई, पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान लगभग 05 माह पश्चात नाबालिग पीडिता को आरोपित के कब्जे से बरामद किया गया। पीडिता से पूछताछ में आरोपित द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किये जाने की बात कही, पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें नाबालिग पीडिता गर्भवती पाई गई। प्रकरण में वैज्ञानिक साक्ष्य का संकलन कर रिपोर्ट में भी आरोपित द्वारा अपराध की पुष्टि हुई। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात थाना जैतहरी द्वारा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना को सुनने के पश्चातत फैसले में कहा कि पीडिता की उम्र 16 वर्ष से कम होने और उसके साथ बलात्कार किया हैं। इस प्रकार की घटना पीडिता के सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करती है इसलिये आरोपी की प्रति कोई उदारता बरती जाना उचित नहीं है। जिस पर आरोपी महेश बैगा उर्फ राज बैगा को अधिकतम 20 वर्ष का सश्रम करावास एवं 8000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
छेडछाड के आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 12 हजार रूपये का अर्थदण्ड
इसी प्रकार थाना जैतहरी के एक अन्य मामले प्रकरण में न्यायालय ने नाबालिग पीडिता को जबरजस्ती ले जाकर उसके साथ छेडछाड के अपराध में आरोपी 42 वर्षीय अमजद खान निवासी मस्जिद मोहल्ला जैतहरी को अधिकतम 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। साथ ही अर्थदण्ड की राशि पीडिता को दिए जाने हेतु निर्देशित किया।
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