48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग, फरार निलंबित प्राचार्य पर 30 हजार का ईनाम घोषित
अनूपपुर। 12वीं की ओपन परीक्षा का फार्म भरवाने के नाम पर थाना करनपठार क्षेत्र की 19 वर्षीय छात्रा को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपित प्रभारी प्राचार्य उदय नारायण सिंह बघेल के खिलाफ धारा 64(2)(ख) बीएनएस एवं 3(2)(1) एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की पता तलाश कर रही है। वहीं पूरे मामले में संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल ने दुष्कर्म का आरोपी माध्यमिक शिक्षक (पी.टी.आई) प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि. खम्हरौध विकास खंड पुष्पराजगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी जैतहरी नियत किया गया है।
वहीं 27 अगस्त को पीडि़ता ने पुलिस महानिरीक्षक शहडोल से लिखित शिकायत करते हुए आरोपी प्राचार्य उदय नारायण सिंह बघेल द्वारा पीडि़ता पर दवाब बनाकर केस वापस लेने तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जहां पीडि़ता ने आरोपी प्राचार्य को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की है, जिससे आदिवासी जनसमुदाय की बेटी सुरक्षित रह सके।
प्राचार्य पर एसपी एवं आईजी ने रखा ईनाम
12वीं की ओपेन परीक्षा फार्म भरवाने के नाम पर प्राचार्य उदित नारायण सिंह बघेल द्वारा छात्रा को पड़मनिया स्कूल के पुराने भवन में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान ने 24 अगस्त को 5 हजार के इनाम की घोषणा की थी, जहां प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक अनुराग शर्मा द्वारा 27 अगस्त को प्रकरण में फरार आरोपी की सूचना देने वा आरोपी की गिरफ्तारी करवाने वालो को 30 हजार के ईनाम की घोषणा की है।
एसआईटी टीम सहित तीन दबिश टीम गठित
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार करने पुलिस अधीक्षक द्वारा 11 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीओपी पुष्पराजगढ़ सहित दो उपनिरीक्षक, एक सहायक उपनिरीक्षक, 4 प्रधान आरक्षक, दो आरक्षक एवं एक महिला आरक्षक है। वहीं 5-5 सदस्यीय तीन दबिश टीम भी बनाई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मन्सूरी ने बताया कि सभी टीम लगातार आरोपी प्राचार्य के हर संभावित ठिाकनों पर दबिश दी रही है। जहां जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी।
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