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सोमवार, 26 अगस्त 2024

दुष्कर्म का आरोपित प्रभारी प्राचार्य को संभागीय उपायुक्त ने किया निलंबित

अनूपपुर। संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल ने दुष्कर्म का आरोपित माध्यमिक शिक्षक (पी.टी.आई) प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि. खम्हरौध विकास खण्ड पुष्पराजगढ को सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया हैं। निलंबन अवधि में मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी नियत किया गया है। 

संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल ने दुष्कर्म का आरोपित को मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित अनुसूची 01 के नियम 06 एवं म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदय नारायण सिंह माध्यमिक शिक्षक (पी.टी.आई) प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि. खम्हरौध विकास खण्ड पुष्पराजगढ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उदय नारायण सिंह माध्यमिक शिक्षक (पी.टी.आई.) का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी जिला अनूपपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

ज्ञात हो कि जिले के करनपठार थाना क्षेत्र में गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करते हुए उदय नारायण सिंह माध्यमिक शिक्षक (पी.टी.आई.) प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि. खम्हरौध वि.ख. पुष्पराजगढ ने 12वीं की छात्रा को ओपन परीक्षा का फार्म भरवाने के नाम पर बहला-फुसलाकर खंडहरनुमा स्कूल में ले जाकर जबरन शराब पिला उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घिनौनी घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर आरोपित शिक्षक के विरूद्ध अपराध की (बी) बी.एन.एस एवं 3 (2) (व्ही) एस.सी/एस.टी. का कायम कर विवेचना में लिया गया है। इसके बाद वहीं सहायक आयुक्त जनजातीय विभाग ने तत्काल कार्यवाई करते हुए प्राचार्य को विद्यालय से हटाते हुए निलबंन की कार्यवाई के लिए संभागीय कार्यालय को पत्र भेजा था। यह कृत्य शिक्षक उदय नारायण सिंह म०प्र०सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत एवं दण्डनीय है।


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