https://halchalanuppur.blogspot.com

बुधवार, 6 अप्रैल 2022

अनमोल स्वीट्स के संचालक पर दो मामलों में 15 हजार रुपयें का जुर्माना

अनूपपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने इन्दिरा चौक अनूपपुर स्थित अनमोल स्वीट्स के संचालक हरिलाल केशरवानी पर धारा 51 के तहत 10 हजार रुपये तथा एक अन्य मामले में 5 हजार रुपये दण्ड अधिरोपित किया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बुधवार को जारी आदेश में कहा हैं कि निरिक्षण के दौरान अनमोल स्वीट्स में खाद्य पदार्थो की गुणवत्ताक सही नहीं पाई गई, जिस पर सुरक्षा एवं मानक अधिनियम प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त हरिलाल केशरवानी को 30 दिवस के भीतर 0210 मेजर हेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अनूपपुर में ट्रेजरी चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा करने एवं चालान की मूल प्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि अभियुक्त द्वारा शास्ति जमा नहीं की जाती है तो अधिनियम की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार अभियुक्त से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जायेंगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

सोते समय जहरीला कीड़ा काटने से युवती की मौत,परिवार में पसरा मातम

  अनूपपुर । कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत ग्राम बरबसपुर निवासी युवती को गुरुवार एवं शुक्रवार रात्रि सो रही थी सुबह जहरीले कीड़े ने हाथ की को...