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शुक्रवार, 8 अप्रैल 2022

न्यू गुरूनानक स्वीट्स अमलाई पर 4 एवं जनगुरू फूड कम्पनी उद्योग विहार रीवा के संचालक पर 11 हजार का जुर्माना

अनूपपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने माँ दुर्गा मंदिर चौक अमलाई, स्थित फर्म न्यू गुरूनानक स्वीट्स अमलाई के संचालक सुनील ओटवानी पर 4 हजार रुपये तथा जनगुरू फूड कम्पनी उद्योग विहार रीवा पर 11 हजार रुपये के जुर्माने का आदेश दिया हैं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा हैं कि निरिक्षण के दौरान माँ दुर्गा मंदिर चौक अमलाई, स्थित फर्म न्यू गुरूनानक स्वीट्स अमलाई के संचालक सुनील ओटवानी तथा जनगुरू फूड कम्पनी उद्योग विहार रीवा के खाद्य पदार्थो की गुणवत्ताक सही नहीं पाई गई, जिस पर सुरक्षा एवं मानक अधिनियम प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों अभियुक्तों को 30 दिवस के भीतर 0210 मेजर हेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अनूपपुर में ट्रेजरी चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा करने एवं चालान की मूल प्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि दोनों अभियुक्तों द्वारा शास्ति जमा नहीं की जाती है तो उक्त अधिनियम की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जायेंगा।

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