जल अभाव ग्रस्त जिला घोषित के बाद
भी ध$डल्ले से हो रहा बोर उत्खनन
अनूपपुर। जिले में भीषण गर्मी के
कारण लगातार घटते जल स्तर को देखते हुए जहां कलेक्टर ने जिले को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण
अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जल अभाव ग्रस्त घोषित
किया गया है। संपूर्ण जिले में बिना अनुमति बोर उत्खनन करने के साथ ही जल स्त्रोत, नदी, बंधान, जलधारा, जलाशय बंधान से सिंचाई एवं
अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद भी संपूर्ण
जिले में रात के समय बिना अनुमति बोर उत्खनन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय में 14-15 जून की रात लगभग 1.30 बजे कोतवाली पुलिस ने खम्परिया
तालाब के पास प्रतिबंध के बावजूद बोर उत्खनन करते पाए जाने पर बोरिंग एवं कम्प्रेशर
मशीन के दो वाहनो को जब्त कर म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संशोधित नियम 19 सितम्बर 2000 के तहत कार्यवाही की गई।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक उप निरीक्षक रविकांत शर्मा ने बताया की कोतवाली निरीक्षक
के निर्देशन में रात्रि गश्त के दौरान रात लगभग 1 बजे खम्परिया तालाब के पास सुदर्शन शाह की जमीन पर अवैध तरीके
से बिना अनुमति के बोर उत्खनन किया जा रहा था, मौके पर बोर मशीन के संचालक सत्येन्द्र कुमार पटेल पिता रामदास
पटेल एवं जमीन मालिक से बोर उत्खनन से संबंधित अनुमति मांगने पर उत्खनन से संबंधित
किसी भी प्रकार की अनुमति नही दिखाए जाने पर वाहन क्रमांक केए 01 एमआई 3444 एवं केए 01 एसी 6644 बोरिंग एवं कंप्रेशर मशीन
को जब्त कर थाना में खड़ा कराया गया है।
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