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बुधवार, 5 जून 2019

समस्त कार्यालयों के सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित, उपयोग पर होगी कार्यवाही-कलेक्टर

अनूपपुर। मध्य प्रदेश शासन के समस्त कार्यालयों के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया है। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के अनुसार कार्यालयों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेविल प्लास्टिक वस्तुऐं, प्लास्टिक कैरी बैगस,फूट पैकेजिंग,प्लास्टिक फ्लावर पोर्ट, बेनर, झंडे,पेट वाटल्स,कटलरी प्लेट,कप,गिलास, स्टॉप,फोर्कस,स्पूनस ,पाउच, सैसे आदि तथा थर्माकॉल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान का प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश के अनूपपुर कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने जिले के समस्त कार्यलयों में तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए कहा कि इन समग्रियो का उपयोग किसी भी हाल में नही होनी चाहिए अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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