शुक्रवार, 7 जनवरी 2022
अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे स्कूल
कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर ने जारी किए नवीन दिशानिर्देश
अनूपपुर। कोरोना वायरस (ओमिक्रान वेरियंट) संक्रमण की बढ़ोत्तरी तथा सीमावर्ती राज्यों में संक्रमितों तथा सक्रिय प्रकरणों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के बाद प्रदेश सरकार ने आमजन की सुरक्षा हेतु 5 जनवरी को जारी अतिरिक्त नवीन दिशा-निर्देशानुसार के दो दिन बाद 7 जनवरी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोनिया मीना कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु आमजन की सुरक्षा हेतु जारी अतिरिक्त नवीन दिशा-निर्देशानुसार म.प्र. पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में आगामी आदेश तक अतिरिक्त नवीन दिशा-निर्देश व प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि सम्पूर्ण जिले में सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनो पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजर के उपयोग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दी जायेगी। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी होगा। जिले में ऐसे क्षेत्रों को, जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक होगा, ऐसे क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्योक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायेगी। आदेश में कहा गया है कि चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिश: सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति संबंधित व्यक्ति को दी जावे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सशंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे स्कूल
कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मप्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देश तथा कलेक्टर द्वारा दिए गए अनुमोदन के पश्चामत जिले के कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यालयों का संचालन 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ किया जाएगा। जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संस्था प्रमुखों को विद्यालय का संचालन 50 प्रतिशत की क्षमता से करने के निर्देश दिए हैं। सभी छात्र-छात्राओं को मास्क का उपयोग तथा कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना आवश्यघक होगा। यदि किसी भी संस्था में 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता से स्कूल का संचालन किया जाना पाया गया तो संबंधित संस्था प्रमुख के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अशासकीय संस्थाओं की मान्यता पर पुनर्विचार करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेशित किया जायेगा।
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