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शुक्रवार, 2 फ़रवरी 2024

दो न्यायालयों का फैसला: अवैध गांजा परिवहन पर 4 आरोपियो को 10-10 वर्ष का सश्रम कारवास, 1-1 लाख रू0 के अर्थदण्ड की सजा

 


अनूपपुर। जिला सत्र न्यायाधीश रविन्दर सिंह की एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनूपपुर पंकज जयसवाल की न्यायालय ने कोतमा थाना में दर्ज अपराध अवैध गॉजा परिवहन करने वाले 4 आरोपियो मो0 ताज, अरूण कुमार सोनी, मो0 समीर एवं संतोष सोनी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारवास एवं 1-1 लाख रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।

लोक अभियोजक ने बताया कि 19 अक्टूबर 2017 को कोतमा से केशवाही रोड हाईवे क्रॉसिंग पर कोतमा पुलिस को मुखबिर से सूचना पर कार को रोककर तलासी लेने पर 30 किलोग्राम गांजा के साथ आरोपित मो0 ताज, अरूण कुमार सोनी, मो0 समीर के साथ संतोष सोनी गिफ्तार किया और अपराध दर्ज कर न्यायालय में चलान प्रस्तुत किया। पकडे जाने के दौरान 03 आरोपी बालिक थे जिनका प्रकरण विशेष न्यायाधीष (एनडीपीएस) अनूपपुर पंकज जयसवाल के न्यायालय में किया गया। वहीं पकडे गयें एक अन्‍य अरोपी संतोष सोनी के नाबालिक होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रकरण किया गया। प्रकरण में दोनो ही न्यायालय ने चारो पर अपराध प्रमाणित होने पर मो0 ताज, अरूण कुमार सोनी, मो0 समीर एवं संतोष सोनी को 10-10 वर्ष को सश्रम कारावास और 1-1 लाख रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


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