अनूपपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी.सेवेतिया की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 376, 376(2)(एन) भादवि दुष्कर्म के आरोपी 33 वर्षीय डेमन सिंह उर्फ डेवन सिंह राठौर पुत्र लोकदीन राठौर निवासी ग्राम दर्रीटोला को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने पीडिता को चार लाख रुपयें प्रतिकर दिलाए जाने का भी आदेश दिया। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।
लोक अभियोजक ने बताया कि 24 मार्च 2020 को आरोपी पीडिता से शादी करने के आशय से उसे देखने के लिये उसके घर आया था और पसंद होने पर पीडिता का मोबाईल नं. प्राप्त कर उससे बात-चीत करना आरंभ कर दी, और विश्वास दिलाया कि उससे ही शादी करेगा, जिससे पीडिता के घर आना-जाना करने लगा और उसने 20 अप्रैल 2020 को शादी का भरोसा दिलाकर उसे डोंगरी के जंगल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया इसके बाद आरोपित ने 7-8 बार शारीरिक संबंध बनाया। मार्च 2021 में आरोपित ने पीडिता से शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद में पीडिता ने इसकी जानकारी परिजनों को देते हुए डेवन सिंह राठौर के विरुद्ध थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट पर थाना जैतहरी में अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने डेवन सिंह राठौर को अपराध का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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