अनूपपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 363, 366 क भादवि नाबालिग का अपहरण के आरोपी 22 वर्षीय रामनाथ चौधरी पुत्र सियाराम चौधरी निवासी नवाटोला पकरिहा थाना कोतमा अनूपपुर 25 वर्षीय पूरनदास चौधरी पुत्र मुडरा चौधरी निवासी पतेराटोला, बुढानपुर थाना कोतमा एवं 26 वर्षीय रोहितदास पुत्र कमलेश चौधरी निवासी ग्राम श्रमिकनगर बस स्टेण्ड के पास कोतमा को अधिकतम 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 6-6 हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।
लोक अभियोजक ने बताया कि 12 जनवरी 2021 को थाना चचाई के अन्तर्गत संजय नगर में निवासी की नाबालिग पु़त्री रात को घर से बिना बताये कहीं चले जाने के संबंध में पता-साजी करने के उपरान्त न मिलने पर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी कायम कर धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध करते हुए गुमशुदगी के संबंध में शिकायतकर्ता व अन्य साक्षियों के कथन अंकित कर ममला विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पीडिता के दस्तयाब होने पर आरोपितों द्वारा पीडिता के साथ अपराध कारित किये जाने पर गिरफ्तार करते हुए सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने आरोपितो पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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