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सोमवार, 22 जुलाई 2024

तीन वर्षो से राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं होने जैतहरी के तत्कालीन नायब तहसीलदार व प्रवाचक निलंबित

निरिक्षण के दौरान राजस्व न्यायालय जैतहरी में संभागायुक्ति को मिली थी कमियां

अनूपपुर। शहडोल संभागायुक्त बीएस जामोद ने 20 जुलाई को तहसील न्यायालय जैतहरी का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान तीन वर्षो से बटवारा नामांतरण, सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण नहीं होने संभागायुक्त ने लगाई फटकार जमकर फटकार लगाते हुए तहसीलदार को निलंबन के आदेश दिया था। जिस पर सोमवार को पदीय दायित्वों के निर्वहन में कर्तव्य विमुखता और लापरवाही प्रदर्शित करने, शासन के निर्देशों का पालन न करने लापरवाही पर तत्कालीन प्रभारी नायब तहसीलदार जैतहरी धनीराम ठाकुर तथा तत्कालीन प्रवाचक सतीश श्रीवास्तव सहायक वर्ग 3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दोनो का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

शहडोल संभागायुक्त बीएस जामोद ने तहसील न्यायालय जैतहरी का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों में समय पर कार्रवाई नहीं होने, बिना कार्यवाही कई प्रकरण लंबित रहने, न्यायालयीन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने, पदीय दायित्वों के निर्वहन में कर्तव्य विमुखता और लापरवाही प्रदर्शित करने, शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए पदीय दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही का कृत्य किए जाने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से दंडनीय होने पर मध्य प्रदेश सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्कालीन प्रभारी नायब तहसीलदार जैतहरी धनीराम ठाकुर तथा तत्कालीन प्रवाचक सतीश श्रीवास्तव सहायक वर्ग 3 को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवध में ठाकुर एवं श्रीवास्तव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर नियत किया गया है निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


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