शव छिपाने में सहयोग पर साले को 05 वर्ष का
सश्रम कारावास
अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार की
न्यायालय के थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 32 वर्षीय देवन्तीबाई पति
सुखराम सिंह एवं 27 वर्षीय शिवकुमार पुत्र अंगद सिंह धुर्वे दोनों निवासी ग्राम
ग्राम पमरा, बांधाटोला को सजा सुनाई हैं। जिसमे देवन्तीबाई
को आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड, शिवकुमार को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं
1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। देवन्तीबाई को दो धाराओं में धारा 302
भादवि में आजीवन कारावास के साथ 2000 अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का
सश्रम कारावास सहित 1000 रूपये अर्थदण्ड कुल मिलाकर आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये
अर्थदण्ड एवं शिवकुमार को धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000
रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश दिया है। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला
अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गई।
वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने सोमवार को
जानकारी देते बताया कि घटना 27 दिसम्बर 2021 को रविकेश्वर सोनी ने दुआरी घाटा
बंजारी मंदिर के पास बिलासपुर जंगल रोड के किनारे गढ्ढे में अज्ञात व्यक्ति की शव
मिलने की सूचना थाना अमरकंटक को दी जिस पर जिस पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अज्ञात
व्यक्ति का शव अधजली अवस्था में पडा हुआ था, पैर बंधे हुए थे तथा दाहिने आंख कनपटी और मुंह
में चोट थी सिर के बाल व चेहरा जला हुआ था। जिस पर
थाना अमरकंटक में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्व धारा 302 201 भादवि पंजीबद्व की गई।
विवेचना के दौरान शव से प्राप्त कपडे को देख मृतक की पत्नी देवंतीबाई ने शव को
अपने पति सुखराम का होना बताया जिस पर संबंध में पहचान पंचनामा तैयार किया गया।
रामसिंह मार्को का कथन लेखबद्व किया गया। संदेह पर देवंतीबाई से पूछताछ पर पति सुखराम
की हत्या करना व शिवकुमार के साथ मिलकर शव वाहन से दुआरीघाट ले जाकर शव के चेहरे
पर कपडा रखकर जलाना बताया। शिवकुमार से पूछताछ पर देवतीबाई के साथ मिलकर शव को
छिपाना बताया। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय
द्वारा दोनो आरोपियों के विरूद्व मामला प्रमाणित पाये जाने पर सजा सुनाई।
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