अनूपपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार की न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 363, 366, 376(2)आई, 376(2)जे,376(2)के, 376(2)एन, 376(3),506,343,368 भादवि एवं 3/4,5/6 पॉक्सों एक्ट के आरोपी 30 वर्षीय साहू बैगा पुत्र इंदर बैगा निवासी ग्राम ढढढूटोला थाना अमरकंटक को अलग-अलग धाराओं 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 24,000 अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के द्वारा की गई।
वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 01 अगस्त 2021 को पीडिता ने पिता के साथ थाना राजेन्द्रग्राम में साहू बैगा के
विरूद्व जबरन दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट लिखाई जिसमे अपनी
उम्र 13 वर्ष 10 माह बताई। जिसमें बताया कि 17 जुलाई
2021 को वह पडोस की
नानी के साथ बोदा बाजार करने गई थी और बाजार कर बोदा में बडी मम्मी के यहां रूक गई
थी। 18 जुलाई 2021 को साहू बैगा आया और उससे बोला कि उसके साथ गांव चलों जिस पर चली
गई। साहू बैगा उसे घर न ले जाकर अपनी दीदी के यहां कालाडीह ले गया जहां 04 दिनों तक रख लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, पीडिता के विरोध करने पर कहा कि यह बात किसी को बताने पर जान से
मारने की धमकी दिया। 23 जुलाई 2021 को साहू बैगा घर छोडकर चला गया। तब घटना की जानकारी माता-पिता को
बताई, जिस पर परिजनों रिपोर्ट दर्ज कराई। लिखित
रिपोर्ट पर थाना राजेन्द्रग्राम में आरोपित के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट
पंजीबद्व करते हुए विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां
न्यायालय आरोपित के विरूद्व मामला प्रमाणित पाये जाने पर धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रूपये अर्थदण्ड,धारा 366-क भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 5/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड, कुल मिलाकर आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 24,000 रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड की सजा सुनाई गई।
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