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मंगलवार, 20 सितंबर 2022

आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पीयुष पटेल को कलेक्टर ने किया जिला बदर

अनूपपुर। 13 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोनिया मीना ने 33 वर्षीय पीयुष पटेल पुत्र केशव प्रसाद पटेल निवासी बैरीबांध थाना कोतवाली अनूपपुर को जिला बदर का आदेश दिया हैं। आदेश का पालन न करने या विरोध करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत गिरफ्तार कर तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित करने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2014 से 2021 तक की अवधि में 13 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु राजस्व जिला अनूपपुर तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर का आदेश दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि उपरोक्त निर्वन्धन आदेश की अवधि में जिस-जिस थाना क्षेत्र में वह निवास करे या आवागमन करे उसमें अपनी आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दे तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायें। नियत कालावधि में बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करने और न ही क्षेत्राधिकार वाले थाने में हाजिरी देना बंद करने का आदेश दिया है। आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाकर तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित करने के आदेश दिए हैं।

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