डिंडौरी व
पेंड्रा सीमा से लगे ग्रामों में 30 अप्रैल तक मनरेगा के कार्यो की अनुमति नही
अनूपपुर। अनूपपुर जिले से सटे डिंडौरी जिले में कोरोना पॉजीटिव प्रकरण के
बाद 20 अप्रैल द्वारा बढ़ाई गई मियाद में अब प्रशासन ने 24 स्थानों को लॉकडाउन में
सर्शत अनुमति प्रदान की है। जिसमें आगामी 3 मई तक सोशल डिस्टेसिंग के आधार पर
गांवों में मनरेगा के कार्य और शहरी क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को पूरा कराया
जाएगा। लॉकडाउन के दौरान शहरी अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 24 स्थानों एवं ग्रामीण
क्षेत्रों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग मानको की अनुपालना की
स्थिति में विभिन्न गतिविधियों की 22 अप्रैल की देर रात जारी आदेश में सशर्त
अनुमति प्रदान की गई है। जबकि डिंडोरी, पेंड्रा-गौरेला-मरवाही जिले की
सीमा से लगे ग्रामों में मनरेगा कार्यों की अनुमति 30 अप्रैल के बाद से दी जाएगी।
शेष ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालना के साथ मनरेगा कार्य किए जा
सकेंगे। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 24 स्थानो में मनरेगा कार्यों की अनुमति नहीं
है। 23 अप्रैल 10 से 4 बजे तक की
छूट का असर दिखा लोगो ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख अपने कार्य को कर घरो अन्दर
हो गये। प्रशासन ने
ग्रामीण क्षेत्रों में (अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 24 क्षेत्रों के अतिरिक्त के
अलावा दुकानें) किराना और आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें, पीडीएस के
तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों सहित खाद्य और किराने का सामान, फल
और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मुर्गी, मांस और मछली,
पशुआहार
और चारा को संचालित करने की अनुमति पूरे दिन रहेगी। जिले के नगर पालिका अनूपपुर,
कोतमा,
अमरकंटक,
जैतहरी,
पसान,
बिजुरी
सहित रामनगर, बनगवां, राजेन्द्रग्राम, किरगी,
कोहका,
फुनगा,
व्यंकटनगर,
चचाई,
डोला,
रामनगर,
डूमरकछार,
बदरा,
आमाडांड़,
निगवानी,
पोंड़की,
लालपुर,
बेनीबारी,
लीलाटोला,
भेजरी,
अमलाई,
खूंटाटोला,
कोठी
क्षेत्रों में अनुमति रहेगी। होम डिलेवरी सुबह10 बजे से शाम 4 बजे, दूध
सुबह 6 बजे से 9 बजे के साथ 10 बजे से शाम 4 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेंगे।
स्वरोजगारी सेवाए इलेक्ट्रीशियन, आईटी मरम्मत, कम्प्युटर
मरम्मत, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, नाई, ब्यूटीशियन
और बढ़ई घर-घर जाकर मरमम्त कार्य कर सकते हैं। मास्क पहनना एवं सैनेटाईजर का उपयोग
अनिवार्य होगा।