अनूपपुर। प्रथम अपर सत्र नयायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 394, 34 भादवि में आरोपी राजू उर्फ भैया यादव, पिन्टू यादव, बेटू यादव एवं अनिल यादव को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। न्यायालय ने अर्थदण्ड की राशि पीडित को क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश दिया। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा की गई।
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 25 मार्च 2022 को कोतवाली अनूपपुर में अस्पताली तहरीर प्राप्त होने पर जांच हेतु अस्पताल में आहत प्रकाश यादव का कथन में बताया कि वह शहडोल-कोतमा हाईवे रोड पर मॉं विरासनी पेट्रोल पम्प पर नोजल मैन के पद पर कार्य करता है। 24 मार्च 2022 की रात दो बाईक में सवार चार व्यक्ति पेट्रोल पंप पर आये, जिसमें एक व्यक्ति भैया यादव ग्राम हरदी का था, चारों व्यक्ति उसे बोले कि दोनों मोटर सायकल में पेट्रोल फुल कर दो, तब उसने दोनों मोटर सायकल में करीब 20 लीटर पेट्रोल भरने क बाद पेट्रोल का पैसा मांगने पर चारों व्यक्ति उसे बोले कि जितना पैसा तुम्हारे जेब में हो, निकाल दो, उसके द्वारा पैसा नहीं निकालने पर एक व्यक्ति ने कट्टा निकालकर उसके गले में सामने लगा दिया तथा दूसरा व्यक्ति चाकू से उसके बांए पैर के जांच पर पीछे दो-तीन बार मारने पर उसके द्वारा बचाव करने का प्रयास किया गया लेकिन एक चाकू उसके बाएं जांघ पर लगने से खून बहने लगा। आरोपी उसके जेब में रखे 15000/- रू. लूट लिये और कट्टे से फायर करके भाग गये। फिर उसने पम्प मालिक को फोन से जानकारी दी। अस्पताल की सूचना पर प्रथम दृष्टया धारा 394, 34 का अपराध घटित पाये जाने पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां विचारण उपरान्ता न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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