गुरुवार, 12 मई 2022
दोहरी हत्या्कांड आठ में से एक शामिल अरोपित की जमानत याचिका निरस्त
अनूपपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यारयाधीश रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की न्या यालय ने जिला मुख्यायलय के शांतिनगर दोहरी हत्या्कांड में शामिल आरोपी पिंटू सिंह पिता स्वे. मोतीलाल सिंह 40 वर्ष निवासी ग्राम ईटाभट्टा थाना अमलाई शहडोल की द्वितीय जमानत याचिका अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि की बहस के बाद निरस्त कर दी।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि गुरूवार की प्रात: न्यायालय प्रारंभ होने के साथ ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की न्यागयालय में थाना अनूपपुर के शांतिनगर दोहरी हत्यामकांड के आरोपित पिंटू सिंह पिता स्वे. मोतीलाल सिंह 40 वर्ष निवासी ग्राम ईटाभट्टा थाना अमलाई आठ आरोपियो में से एक की सुनवाई के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी की दलील सुनने के बाद द्वितीय जमानत याचिका निरस्तर कर दी। ज्ञात हो कि इस मामले में आरोपित 03 वर्षो से जेल में है।
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