शुक्रवार, 8 अक्तूबर 2021
अनूपपुर: जिला दण्डाधिकारी ने कोरोना कफ्र्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी किए नवीन दिशा-निर्देश
अनूपपुर। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा दिए गए नवीन दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट सोनिया मीना ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना कफ्र्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1), 72(2) के तहत संपूर्ण अनूपपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 7 अक्टूबर को प्रात: 1 बजे से आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।
जारी आदेशनुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत,15 अक्टूबर से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित होगे। कोरोना नियमों का पालन आयोजक को कराना बंधनकारी होगा। समस्त धार्मिक/पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्घालु/अनुयायी उपस्थित होगे। सिनेमा घर एवं थियेटर क्षमता के 50 प्रतिशत तक संचालित किये जा सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुलेगें। खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम/दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल होगें। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि/व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में की अनुमति होगी। रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की पूर्वानुमति प्राप्त कर ५० प्रतिशत क्षमता से दर्शक शामिल हो सकेंगे। मेले की अनुमति नहीं होगी। गरबा मोहल्ला वासियों, कॉलोनी वासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर अनुमति नहीं होगी। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कफ्र्यू रहेगा। अनुमत्य आयोजनों / समारोहों में डी.जे./बैण्डबाजे की सर्वाेच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी। उक्त निर्देशों उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ भा.द.स. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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